
केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 के एलान के बाद बिहार सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है.
जबकि सूबे में कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बाहर.
आवश्यक सामानों के अलावा कपडे की दुकानों की खोलने की मंजूरी दी गयी है. जिलों के डीएम तय करेंगे कि दुकानें किस तरह से खुलें ताकि वहां ज्यादा भीड़ न हो. कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल हैं.
सूबे के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है. लिहाजा सभी प्रखंड मुख्यालयों में संक्रमण का खतरा है. सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन में वो तमाम बंदिशें जारी रखी हैं जो पहले से लगायी गयी थीं.
राज्य सरकार ने ओला, उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलने की इजाजत दी है लेकिन वे सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी. रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटों के बारे में परिवहन विभाग अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा.